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विवादों से समाधान : 437 प्लाटधारकों को मिलेगा 183.52 करोड़ का लाभ

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- एचएसवीपी ने शुरू की विवादों से समाधान की ओर स्कीम
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- 14 मई 2025 तक बकाया राशि को जमा कराकर उठा सकते हैं लाभ

अमर उजाला ब्यूरो



गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने विवादों से समाधान की ओर नाम से नई समझौता योजना इन दिनों चलाई हुई है, जिसका लाभ उठाकर प्लॉटधारक अपनी बकाया राशि को न्यूनतम दरों पर जमा करवा सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 14 मई 2025 निर्धारित की गई है। इसके अलावा ओसी सर्टिफिकेट लेने के लिए विभाग ने वन टाइम अर्पोच्युनिटी की एक और स्कीम भी लागू की हुई है। इससे 437 प्लॉटधारकों को 183.52 करोड़ का लाभ मिलेगा।

गुरुग्राम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण-2 की संपदा अधिकारी बलिना ने बताया कि विवादों से समाधान की ओर नाम से इस नई स्कीम में गुरुग्राम के रिहायशी, कॉमर्शियल, ग्रुप हाउसिंग व इंडस्ट्रियल कैटेगरी के 19 सेक्टरों के 437 प्लॉटधारकों को भूमि की बढ़ी हुई दरों में छूट का लाभ दिया गया है। इसकी राशि करीब 183.52 करोड़ रुपये की है। इनमें सेक्टर 27, 28, 30, 31, 31-32 ए, 32 39, 40, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 55-56, 56 और 57 के प्लॉटधारक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी प्लॉटधारक 14 मई 2025 तक अपनी बकाया राशि को दी गई छूट का लाभ उठाते हुए जमा करवा दें। इसके बाद उनको दोबारा से कोई और मौका नहीं मिलेगा।
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संपदा अधिकारी बलिना ने बताया कि जमीन के रेट बढ़ाए जाने के कारण गुरुग्राम में एचएसवीपी के कई भूखंड मालिकों की ओर बकाया राशि है, जो कि जमा नहीं हुई है। इसी मामले के समाधान के लिए यह नई स्कीम ऑनलाइन शुरू की गई है। स्थानीय प्लॉटधारक अपनी प्रॉपर्टी की आईडी व पासवर्ड का प्रयोग करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पोर्टल पर आवेदन कर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। जिसमें उनकी ओर बकाया राशि और दिए गए छूट के लाभ को भी दर्शाया गया है।
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यह स्कीम उन लोगों के लिए है, जिन्होंने पहले इस प्रकार की किसी स्कीम का लाभ ना उठाया हो। उन्होंने बताया कि जिन रिहायशी, ग्रुप हाउसिंग या औद्योगिक प्लाटधारकों ने बगैर ओसी सर्टिफिकेट लिए बिल्डिंग पर कब्जा ले लिया है, वे 31 मार्च, 2025 तक इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। उनको ओसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
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