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Gurugram News: बस की चपेट में आने से हुई थी मौत, पति को मिलेगा मुआवजा

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30 जून 2025 को पटौदी के रेवाड़ी मोड़ पर हुआ था हादसा
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15.29 लाख रुपये मिलेंगे

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। करीब एक साल पहले पटौदी के रेवाड़ी मोड़ पर पर हरियाणा रोडवेज की बस की चपेट में आने से हुई महिला की मौत पर पति को 15.29 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। 30 जून 2025 को रेवाड़ी बस स्टैंड पर हादसा हुआ था। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र सूरा ने दिया है। इस मामले में पटौदी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
प्राधिकरण ने गवाहों के बयान, एफआईआर और पुलिस की चार्जशीट सहित उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दुर्घटना के लिए बस चालक की लापरवाही को जिम्मेदार माना। मुआवजे की गणना करते समय बाला देवी को गृहिणी मानते हुए उनकी काल्पनिक आय 15 हजार रुपये प्रति माह निर्धारित की गई। इसके बाद भविष्य की संभावनाओं के लिए निर्धारित वृद्धि जोड़ने और व्यक्तिगत खर्चों की कटौती सहित अन्य मानकों के आधार पर कुल मुआवजा 15.29 लाख रुपये तय किया गया।याचिकाकर्ता को मुआवजा बस चालक, बीमा कंपनी और रेवाड़ी महाप्रबंधक की तरफ से मिलकर दिया जाएगा।
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पटौदी के वार्ड नंबर-1 निवासी छंगा राम ने प्राधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि उनकी पत्नी बाला देवी अपने मायके रेवाड़ी जिले के गांव काकोड़िया गई थीं। वहां से लौटते समय वह पटौदी के रेवाड़ी मोड़ पर हरियाणा रोडवेज की बस से उतरीं और सड़क पार करने लगीं। इसी दौरान बस चालक नरिंदर ने लापरवाही और तेज गति से बस आगे बढ़ा दी और उनकी पत्नी को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बाला देवी को उपचार के लिए पीजीआईएमएस रोहतक ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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