सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, आरडब्ल्यूए, लाइसेंसी कॉलोनियों, सोसाइटियों को पत्र भेजा
30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने पर है 15 प्रतिशत की छूट
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी संपत्तियों का डाटा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, कॉरपोरेशनों, आरडब्ल्यूए, लाइसेंस कॉलोनियों व रिहायशी सोसायटियों को पत्र भेजकर उन्हें अपने यहां स्थित संपत्ति के मालिकों को स्वयं सत्यापन के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया गया है।
नगर निगम की ओर से अपील की गई है कि सभी संपत्ति मालिक पोर्टल पर जाकर अपनी संपत्ति डाटा का स्वयं सत्यापन करें तथा 30 सितंबर तक अपने पूरे टैक्स का भुगतान करके वित्त वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट का लाभ पा लें।
हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत नगर निगम की सीमा में स्थित खाली प्लॉटों, रिहायशी भवनों, वाणिज्यिक संस्थानों, औद्योगिक ईकाइयों सहित सभी प्रकार की प्रॉपर्टी पर सालाना टैक्स लगता है। इन प्रॉपर्टी मालिकों को प्रत्येक वित्त वर्ष में अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। अगर कोई प्रॉपर्टी मालिक समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करता है, तो उस पर 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। यही नहीं, डिफॉल्टर प्रॉपर्टी के सीवर-पानी कनेक्शन काटने के साथ ही प्रॉपर्टी को सील करके उसे नीलाम करने की भी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।