गैस स्टोव मैकेनिक की हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद
- अदालत ने तीनों पर जुर्माना भी लगाया, न भुगतने पर अतिरिक्त सजा होगी भुगतनी
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गैस स्टोव व सिलाई मशीन मैकेनिक नावेद की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 12 हजार 100 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भुगतने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दरअसल, उत्तर प्रदेश निवासी सलीम ने 24 अगस्त 2015 को राजेंद्रा पार्क पुलिस थाना में शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया था कि वह और उसका भाई नावेद सिलाई मशीन व गैस स्टोव मरम्मत करने का कार्य करते हैं और मोलाहेड़ा गांव में किराये पर रहते हैं। कुछ युवकों ने उन्हें गांव चंदू में सिलाई मशीन का हिसाब करने के लिए बुलाया था। वे दोनों वहां पहुंचे तो युवकों ने न केवल उनके साथ मारपीट की, अपितु उन्हें रस्सी से बांधकर बंधक बना लिया था। आरोपियों ने उनकी जेब में रखी नकदी व अन्य सामान भी छीन लिया था। पुलिस ने मारपीट करने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मारपीट में घायल नावेद ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था, जिस पर पुलिस ने हत्या की धारा भी इस मामले में जोड़ दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने झज्जर निवासी जोगेंद्र व रमेश चंद तथा चंदू निवासी संदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुुलिस ने आरोपियों द्वारा मारपीट में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे तीनों पर लगे आरोप साबित हो गए जिस पर अदालत ने यह सजा सुनाई है।