बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश
-प्रोजेक्ट के प्री-लंाच की मिली थी शिकायत
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला नगर योजनाकार विभाग (डीटीपी) ने प्रोजेक्ट के प्री-लांचिंग मामले में सीएचडी डेवलपर्स के खिलाफ पुलिस से मामला दर्ज करने की सिफारिश की है। आरोप है कि बिल्डर ने विभाग से लाइसेंस लेने से पहले ही फ्लैट बुक कर दिए थे जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के अर्बन एरिया एक्ट के सेक्शन सात के तहत नियमों का उल्लंघन है। सीएम विंडो पर बिल्डर के खिलाफ आई शिकायतों के आधार पर विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई है।
सीएम विंडो पर दी अपनी शिकायतों में नवीन अरोड़ा, कौशल गुप्ता, कपित राव व पूनम यादव ने आरोप लगाया गया था कि सीएचडी डेवलपर्स ने सोहना के सेक्टर 34 स्थित अपने सीएचडी रिजोर्टिका प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2013 में ही बुकिंग शुरू कर दी थी, जबकि जिला नगर योजनाकार विभाग से प्रोजेक्ट के लिए 2014 में लाइसेंस हासिल किया गया। निवेशकों की शिकायत पर विभाग की ओर से जांच की गई जिसमें आरोप सही पाए गए।
विभाग की ओर से बिल्डर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया था, लेकिन जवाब संतोषजनक न होने के कारण उसे रीस्टोरेशन ऑर्डर जारी किया गया था। डीटीपी (इंफोर्समेंट) राजेंद्र टी शर्मा ने बताया कि जांच में पाया गया है कि सीएचडी डेवलपर्स ने सेक्टर 34 स्थित सीएचडी रिजोर्टिका प्रोजेक्ट का प्री लांच किया है। इसके चलते पुलिस उपायुक्त को पत्र लिख एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है।