मोनू मानेसर व बजरंग दल के सदस्यों ने पकड़ा था आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम । दो साल पहले मोनू मानेसर की ओर से पकड़े गए आरोपी को अदालत से जमानत मिल गई है। आरोपी खालिद उर्फ भैंसा को गो-तस्करी व गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के आरोप में जमानत मिली है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंगल की अदालत ने दिया।
मोहित उर्फ मोनू मानेसर के द्वारा थाना भोंडसी में दर्ज शिकायत के मुताबिक चार अप्रैल 2022 को मोनू मानेसर को सूचना मिली थी कि एक टाटा 407 में गोकशी के लिए पशुओं को भरकर दिल्ली से मेवात ले जाया जा रहा है। मोनू मानेसर व बजरंग दल की टीम उस गाड़ी का पीछा करने लगी। मोनू मानेसर की गाड़ी पर आरोपी चलते ट्रक से पशुओं को धकेलने लगे। आरोपियों द्वारा शिकायतकर्ता पर गोलियां चलाई गईं थीं । चारों आरोपियों को भोंडसी टोल के पास पकड़ लिया गया । पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल के बाद वध करने के उद्देश्य से गाय ले जाने और शिकायतकर्ता पर गोली चलाकर मारने का प्रयास करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। फिलहाल आरोपी खालिद उर्फ भैंसा को 1 लाख के मुचलका पर जमानत दी गई है।