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Gurugram News: सराफा कारोबारी से लूट व हत्या के चार दोषियों को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना, पांच साल साल बाद मिला पीड़ित परिवार को न्याय
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संवाद न्यूज ऐजेंसी
तावडू। पुन्हाना कस्बे में चार फरवरी 2020 को सर्राफा कारोबारी से लूट और हत्या के मामले में चार आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने दोषी ठहराया है। जिन्हें 50-50 हजार रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत के उप जिला न्यायवादी संदीप लाम्बा ने बताया कि चार फरवरी 2020 को सर्राफा कारोबारी गोविंदराम सोनी पुन्हाना कस्बे में ही दुकान बंद कर सोने चांदी के कीमती आभूषणों को लेकर घर आ रहा था। जब वह देर शाम छह बजे के करीब गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अपने मकान के करीब पहुंचे तो अज्ञात लोगों ने उनपर हमला कर दिया और कारोबारी से सोने चांदी के आभूषणों का बैग छीनकर भाग गए। शोर शराबा होने पर परिवार और स्थानीय लोग बाहर आए। जहां पर गोविंद राम सोनी बेहोशी की हालत में मिले। स्थानीय लोगों ने उन्हें एक निजी क्लिनिक में पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने गोविंद राम सोनी को मृत घोषित कर दिया। उनके शरीर पर नुकीली हथियारों से वार किया गया था। मृतक के बेटे प्रकाश सोनी के बयान पर पुन्हाना थाना पुलिस ने इस संदर्भ में हत्या और लूट के आरोप में अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू की।
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पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर जांच शुरू की। कुछ दिन बाद पुलिस जांच में पटपटबास थाना पुन्हाना निवासी अकरम (23) उर्फ ढेकलु, अंसार (22), मुंशरीफ उर्फ बॉलर (22) और निजामुद्दीन उर्फ नन्हा (22) की संलिप्तता सामने आई । जिनकी नियम अनुसार गिरफ्तारी कर घटनास्थल पर निशानदेही कराई। रिमांड अवधि में पुलिस ने इनसे कड़ी पूछताछ की। साथ ही साइंटिफिक आधार पर जरूरी सबूत जुटाए गए। इन्हीं जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत में पैरवी की गई। उप जिला न्यायवादी ने बताया कि गत सात फरवरी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया। मंगलवार को सभी दोषियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 50 -50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा का फैसला भी सुना दिया।
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