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Gurugram News: थार के चालक दीपांशु को अदालत ने जमानत पर छोड़ा

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बीसीए तक पढ़ाई की है दीपांशु ने, पुलिस कर रही मामले में जांच
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। पदौदी खंड के खोड गांव में 27 मार्च की रात को नाना सुभाष व उसके दो नवासों ईशांत व जैद खान को टक्कर मारने वाली थार के चालक दीपांशु को रविवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दीपांशु को जमानत पर छोड़ दिया है। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई व जांच कर रही है।
पदौदी थाने की पुलिस ने सुभाष व उसके नवासों ईशांत व जैद खान को टक्कर मारने वाली थार के चालक को गिरफ्तार किया था। आरोपी थार चालक की पहचान गुरुग्राम के गोरियावास गांव निवासी दीपांशु के रूप में हुई। दीपांशु ने बीसीए तक पढ़ाई की हुई है। दीपांशु ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वह 27 मार्च की रात को तेज रफ्तार में थार को लेकर आ रहा था। खोड-लोकरा रोड पर सुभाष, ईशांत व जैद खान को टक्कर लग गई और हादसे में उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान खोड गांव निवासी सुभाष (60) और भिवाड़ी (राजस्थान) के मिलकपुर गुर्जर गांव निवासी ईशांत (10) व जैद खान (8) के रूप में हुई थी।
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बतादें कि 27 मार्च को सुभाष अपने नवासे ईशांत व जैद खान को लेकर अपने भाई कुरसैद व आसु से मिलने खोड गांव से लोकरा रोड पर बने प्लाटों में आया था। इसके बाद सुभाष दोनों नवासों को लेकर रात को खोड गांव वापस जा रहा था। जांच अधिकारी एएसआई तरुण ने बताया कि अदालत ने दीपांशु को जमानत पर छोड़ दिया है। मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। थार को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा किया गया है।
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