गुरुग्राम। आपराधिक मामले में फंसे अधिवक्ता निहाल सिंह धारीवाल को नया पासपोर्ट बनवाने के लिए अदालत से राहत मिली है। जिला सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सुरा ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने का निर्देश दिया। हालांकि, पासपोर्ट जारी होने पर उसे ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा। विदेश जाने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। धारीवाल पर 28 फरवरी 2015 को डीएलएफ फेज-3 थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। उन्हें इस मामले में जमानत मिल चुकी है। उन्होंने नया पासपोर्ट बनवाने के लिए ट्रायल कोर्ट से एनओसी मांगी थी, पर वह खारिज हो गई। ऊपरी अदालत ने कहा कि आपराधिक मामला लंबित होना पासपोर्ट जारी करने पर पूर्ण रोक नहीं है। पासपोर्ट रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। संवाद