गुरुग्राम। राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर निगम के जोनल टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि योजना के तहत ऐसे व्यक्ति आवेदन के योग्य हैं, जो शहरी नगर निकायों की भूमि पर 31 दिसंबर 2020 को 20 वर्ष या इससे अधिक अवधि से काबिज हैं।
उन्होंने बताया कि लाभार्थी को कलेक्टर रेट से भी कम कीमत चुकाकर संपत्ति पर मालिकाना हक मिल जाएगा। योजना के तहत आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य किया गया है। नगर निगम की दुकानों, मकानों, भूमि पर तहबाजारी, किराएदार, लीज या लाइसेंस फीस के रूप में 20 वर्ष या इससे अधिक की अवधि से काबिज लोग योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से लागू कर दी गई है।
क्या कहते हैं व्यापारी
सरकार ने यह योजना लागू कर वर्षों से चली आ रही हमारी मांगों को पूरा किया है, इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। बस अब यही चाहते हैं कि योजना लागू होने के बाद पारदर्शी तरीके से इसका व्यापारियों को लाभ मिले।
- बबलू गुप्ता, अध्यक्ष सदर बाजार मार्केट एसोसिएशन, गुरुग्राम
सरकार के इस कदम से हम बेहद खुश हैं। यह हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारा भी मालिकाना हक पाने का सपना पूरा होगा।
- धीरज गोयल, व्यापारी, सदर बाजार