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Gurugram News: सुनवाई में बयान से मुकरने पर चार महिला समेत पांच दोषी करार

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अदालत ने दोषियों पर लगाया दो हजार रुपये का जुर्माना
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विराट त्यागी
गुरुग्राम। दुष्कर्म और पॉक्सो के मामले में अदालत में अभियोजन पक्ष को दिए बयान से मुकरने पर अदालत ने चार महिलाओं समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी निशा, सुशीला, सत्यवती, सत्य नारायण और समीना पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डॉ. मोहम्मद इम्तियाज खान की अदालत ने दिया है। 2014 में सेक्टर-40 थाना पुलिस ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो की धारा में मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश रजनी यादव की अदालत में हुई थी। मामले की सुनवाई के दौरान निशा ने 10 जुलाई, सुशीला, सत्यवती व सत्य नारायण ने 21 जुलाई और समीना ने 25 जुलाई 2014 को अभियोजन पक्ष को दिए गए बयान से मुकर गए। इसके साथ ही इन्होंने आरोपी को अदालत में पहचान भी नहीं पाए। इसके चलते छह अक्तूबर 2016 में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया था। 2018 में अदालत ने निशा, सुशीला, मूर्ति देवी (मौत हो चुकी है), सत्यवती, सत्यनारायण और समीना के खिलाफ अदालत में झूठ बोलने को लेकर केस चलाया। एक अप्रैल 2026 को आरोपियों ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया।
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