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Gurugram News: परिचित की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

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चाकू से मारकर की थी हत्या, अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में परिचित की चाकू गोदकर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने ग्वाल पहाड़ी निवासी सौरभ पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह कार्रवाई अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है। मृतक देशराज के भाई की शिकायत पर डीएलएफ फेज-एक थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

24 जून 2020 को राहुल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सौरभ उनके घर पर काई बार आता था। 24 जून को सौरभ देशराज को ग्वाल पहाड़ी के कच्चे रास्ते की तरफ शराब पिलाने के लिए ले गया था। जब वह शाम करीब छह बजे वहां से गुजर रहे थे तो सौरभ भाई के साथ शराब पी रहा था। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और कहा कि वह आज किसी को मार देगा।
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जब देर शाम तक उसका भाई घर नहीं आया तो वह शराब पीने वाली जगह पर ढूंढने के लिए गया। वहां उसका भाई मृत पड़ा हुआ था। पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। सौरभ ने पुलिस पूछताछ में बताया कि शराब पीने के दौरान उनका झगड़ा हो गया था। देशराज ने उसके साथ मारपीट की थी। इस पर उसने चाकू से हमला कर हत्या कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सौरभ को उम्र कैद की सजा दी।
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महिला से मारपीट करने पर तीन महीने की सजा
गुरुग्राम। महिला से मारपीट करने पर जिला अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन महीने की सजा दी है। अदालत ने दोषी मुकेश यादव पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अदालत ने कृष्णा देवी को बरी कर दिया है। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रश्मीत कौर की अदालत ने दिया है। पीड़िता की शिकायत पर बजघेड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अनिता पाठक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 17 जून 2021 को वह अपनी सब्जी की दुकान पर मौजूद थी। उसी दौरान मुकेश ने आकर उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। आरोप था कि उनके बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अगले दिन 18 जून को मुकेश कुमकुम गुलिया के साथ आया और उनके सिर पर चाकू लगाकर जान से मारने की धमकी दी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुकेश को दोषी ठहराते हुए तीन महीने की सजा दी। संवाद
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