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Gurugram News: छह साल पुराने बिजली चोरी के मामले में उपभोक्ता दोष मुक्त

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स्थानीय अदालत ने पैसा वापस करने का आदेश दिया
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6 फीसदी ब्याज के साथ वापस करनी होगी वसूली गई रकम
कोर्ट ने कहा ब्याज का पैसा एसडीओ से वसूल करें


अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। छह साल पुराने बिजली चोरी के एक मामले में स्थानीय अदालत ने उपभोक्ता को दोष मुक्त करते हुए विभाग को आदेश दिया है कि वह वसूली गई रकम को 6 फीसदी ब्याज के साथ वापस करे। इस मामले में उपभोक्ता के घर पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं था। इसके बाद भी विभाग ने बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए जुर्माना ठोक दिया था। ब्याज का पैसा एसडीओ से वसूल करने का आदेश दिया है।
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सेक्टर-15 पार्ट-1 के रहने वाले राजेश का एक मकान शीतला कॉलोनी गली नंबर-4 में भी है। आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में होने के चलते यहां पर उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल सका है। 27 दिसंबर 2017 को बिजली विभाग की एक टीम शीतला कॉलोनी स्थित मकान पर चेकिंग करने गई। राजेश के अधिवक्ता क्षितिज मेहता ने बताया कि उपभोक्ता पर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए 1.20 लाख रुपये जमा करने का नोटिस भेज दिया। उपभोक्ता ने आने वाले दिनों में बिजली कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं हो इस डर से पैसा जमा कर दिया। साथ ही स्थानीय अदालत में विभाग के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया। मामले की सुनवाई करते करने के बाद 31 जुलाई 2023 को सिविल जज वीरेन कादियान की अदालत ने उपभोक्ता को दोष मुक्त करते हुए फैसला दिया कि छह फीसदी ब्याज के साथ पैसा वापस किया जाए। ब्याज का पैसा नोटिस जारी करने वाले एसडीओ से वसूल किया जाए।
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