उपभोक्ता आयोग से
उपभोक्ता आयोग के ब्याज समेत 20 लाख रुपये का क्लेम देने के आदेश का नहीं किया था पालन
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। उपभोक्ता आयोग के 20 लाख रुपये का क्लेम ब्याज समेत देने के आदेश की पालना न करने पर चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का बैंक खाता अटैच कर दिया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता आयोग ने बुधवार को दिया है।
बादशाहपुर स्थिति बिल्ड मार्ट दुकान में 17 सितंबर 2023 को दीवार तोड़कर करीब 20 लाख रुपये का सामान चोरी कर लिया गया था। दुकानदार की तरफ से चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से दो पॉलिसी दुकान के लिए ली हुई थीं लेकिन कंपनी ने उनको बीमा देने से मना कर दिया था। कंपनी ने बीमा खारिज करते हुए कहा कि दुकान में सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षाकर्मी के साथ ही अन्य सुरक्षा का कार्य किया जाना था। दुकानदार ने इस पर आयोग में याचिका दायर कर दी।
आयोग ने दोनों पक्षों को 15 मई 2025 को कंपनी को आदेश दिया कि बीमा कंपनी 20 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से दुकानदार को दे। इसके साथ ही मानसिक परेशानी के लिए दो लाख रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 22 हजार रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएं।
बीमा कंपनी की तरफ से आयोग के आदेश की अनुपालना नहीं की गई तो उन्होंने दोबारा आयोग में याचिका दायर की। बृहस्पतिवार को आयोग में शिकायतकर्ता के अधिवक्ता की तरफ से बताया गया कि इस मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग की तरफ से जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर स्टे नहीं दिया गया है।
आयोग ने चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का तमिलनाडू के चेन्नई में एचडीएफसी बैंक में उनके खाते को 27. 41 लाख रुपये के लिए अटैच कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी 2026 को होगी।
ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं देने पर कंपनी वापस करेगी 21.29 लाख
गुरुग्राम। जिला उपभोक्ता आयोग ने ओमपी ग्रुप को एक खरीदार को 21.29 लाख रुपये ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया है। पालम विहार फेज-वन निवासी संदीप कुमार ने 2016 में फ्लैट बुक किया था लेकिन कंपनी ने बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के पजेशन दे दिया। इस संदर्भ में शिकायतकर्ता ने 2024 में याचिका दायर की, जिसके बाद आयोग ने कंपनी को नौ प्रतिशत की दर से 21.29 लाख रुपये वापस करने, दो लाख रुपये मानसिक परेशानी का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च हुए 22 हजार रुपये देने का निर्देश दिया है। संवाद