गुरुग्राम। जिलाधीश एवं उपायुक्त अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में चीनी मांझा एवं नायलॉन/सिंथेटिक मांझे के भंडारण, बिक्री, खरीद और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले में पतंग उड़ाने के दौरान उपयोग किए जा रहे चीनी मांझे या किसी भी प्रकार के सिंथेटिक से बनी नायलॉन मांझे से जनहानि, दुर्घटनाएं व सार्वजनिक शांति में बाधा की आशंका बनी रहती है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन करें और किसी भी प्रकार का चीनी मांझा न खरीदें, न बेचें और न ही उपयोग करें। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो