फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gurugram News: ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य सभी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध

Sat, 18 Oct 2025 11:34 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
विज्ञापन
विज्ञापन
पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगी नूंह पुलिस
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। दिवाली के पर्व पर प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा 15 अक्तूबर को पारित आदेशों की अनुपालना में जिले में पटाखों के निर्माण, बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला नूंह में पटाखों की बिक्री और प्रयोग पर सख्त नियम लागू किए गए है। इन निर्देशों का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखना तथा नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
केवल नीरी (नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। बिक्री केवल उन्हीं लाइसेंसधारी विक्रेताओं द्वारा की जा सकेगी, जिन्हें पेसो/नीरी से अनुमति प्राप्त है। केवल क्यूआर कोड युक्त ग्रीन पटाखे ही मान्य होंगे। बेरियम या किसी अन्य निषिद्ध रासायनिक पदार्थ वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिक्री निर्धारित स्थलों पर ही की जाएगी, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा पुलिस विभाग के समन्वय से तय किया गया है तथा बिक्री अवधि केवल 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक सीमित रहेगी ।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक नूंह राजेश कुमार ने ने जनता से अपील की है कि वे पर्यावरण अनुकूल एवं सुरक्षित दीपावली मनाएं। ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करें, बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा का ध्यान रखें और प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करें।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें