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Gurugram News: ग्रेप नियमों के उल्लंघन पर 705 लोगों के चालान, 30 लाख जुर्माना

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- नगर निगम टीमें क्षेत्र में लगातार कर रहीं निगरानी, उल्लंघन पर की जा रही कार्रवाई
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अमर उजाला ब्यूरो



गुरुग्राम। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम द्वारा गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। इसके तहत क्षेत्र में लगातार निगरानी करते हुए नियमों की अवहेलना करने वाले 705 उल्लंघनकर्ताओं के चालान किए गए हैं। साथ ही, उन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।



नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि ग्रेप के तहत प्रदूषण बढ़ाने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया हुआ है। इसके तहत तंदूर में कोयला या लकड़ी जलाने, निर्माण एवं तोड़फोड़ करने, बिना ढके निर्माण सामग्री या मलबा डालने व परिवहन करने, सार्वजनिक स्थान पर मलबा या कचरा फेंकने ओर कचरे में आग जलाना दंडनीय अपराध है।
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उन्होंने बताया कि टीमों द्वारा 15 अक्तूबर से अब तक लगातार कार्रवाई करते हुए 705 उल्लंघनकर्ताओं पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें कचरा जलाने के मामले में 20 चालान, कोयला या लकड़ी जलाने के मामले में 27 चालान, निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों के मामले में 128 चालान, अवैध रूप से सीएंडडी वेस्ट फेंकने के मामले में 22 चालान किए गए हैं।
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निगमायुक्त ने बताया कि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए सड़कों व पेड़ों पर एसटीपी शोधित पानी का छिडक़ाव किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम गुरुग्राम द्वारा 10 एंटी स्मॉग गन और 18 वाटर टैंकर लगाए गए हैं। इसके अलावा, निगम क्षेत्र में अलग-अलग बिल्डर्स विभिन्न स्थानों पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी स्मॉग गन का उपयोग कर रहे हैं।
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