-दो साल पहले एक महिला से छीनी थी सोने की चेन
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दो साल पहले शहर थाना क्षेत्र से एक महिला के गले से सोने की चेन छीनने के मामले में जिला अदालत ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोषी अभिषेक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश विनय शर्मा की अदालत ने दिया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
डाॅ. प्रीती डागर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 मई 2023 को महिला सदर बाजार में स्कूटी से जा रही थी। उसी दौरान पैदल जा रहे युवक ने उनके गले से सोने की चेन छीन ली। महिला ने जैसे ही शोर मचाया तो आसपास मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिषेक के पास से सोने की चेन बरामद की।अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी है।