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Gurugram News: अवैध कॉलोनी काटने पर दो महिलाओं सहित छह के खिलाफ मुकदमा

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डीटीपी प्रवर्तन ने की कार्रवाई, आरोपियों ने नोटिस का भी नहीं दिया था संतोषजनक जवाब
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अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने के पांच अलग-अलग मामलों में जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन ने दो महिलाओं सहित छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इससे पहले आरोपियों को विभाग की ओर से नोटिस दिए गए थे, जिसका कोई संतोष जनक जवाब आरोपी नहीं दे सके थे। इन्होंने साइट पर निर्माण कार्य भी बंद नहीं किया था।
बादशाहपुर के गांव टीकरी में सेक्टर-72 के नाले के पास अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। इस मामले में डीटीपी प्रवर्तन ने थाना बादशाहपुर में झाड़सा निवासी भारती पत्नी ऋषि और केला देवी पत्नी राजेंद्र के खिलाफ हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट -1975 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
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इसी तरह बादशाहपुर के गैरतपुर बास में व्यावसायिक फार्म बनाने पर सिकंदरपुर बढ़ा निवासी विजय यादव और गैरतपुर बास निवासी मुंशी राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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सोहना के गांव महेंदवारा में अवैध कॉलोनी काटने पर गांव घामडोज निवासी अनिल और सुनील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। भोंडसी में अवैध कालोनी काटने पर थाना सोहना में सुमित राघव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। गढ़ी वाजिदपुर में अवैध कॉलोनी काटने पर बीएसएफ कैंप भोंडसी स्थित कॉसमॉस हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
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