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भोलू की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज

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गुरुग्राम। शहर के बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड में गुरुग्राम की जुवेनाइल कोर्ट ने भोलू को परीक्षा के लिए अंतरिम जमानत वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस प्रकरण में पहले ही हाईकोर्ट से आदेश जारी हो चुका है। इसलिए इस अदालत से अंतरिम जमानत के लिए आदेश जारी करना उचित नहीं होगा। हालांकि, इस बारे में शनिवार को विस्तार से कोर्ट की ओर से आदेश जारी होगा।
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शहर के एक निजी स्कूल के छात्र प्रिंस की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने पहले बस कंडक्टर अशोक को हत्या आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआई जांच हुई तो बस कंडक्टर अशोक को निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया। स्कूल के ही एक छात्र को अदालत की ओर से दिया गया नाम (भोलू) हत्या आरोपी बनाया गया था। तभी से भोलू बाल सुधार गृह में है।
इसी बीच भोलू के परिजनों ने परीक्षा दिलाने के लिए जुवेनाइल कोर्ट में परीक्षा की तैयारी और परीक्षा दिलाने के लिए अर्जी लगाई थी। इससे पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि भोलू को परीक्षा वाले दिन पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा दिलाने के लिए ले जाया जा सकता है।
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