गणतंत्र दिवस को लेकर होटल, मकान मालिकों को अतिथियों का रिकॉर्ड रखने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने साइबर कैफे संचालकों, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, मकान मालिकों को अतिथियों का रिकॉर्ड रखने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे सभी लोगों का आईडी प्रूफ रखना होगा। दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं।
मंगलवार को जारी आदेश 26 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने इस दौरान ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पॉवर ग्लाइडर, होट एयर बलून, काइट फ्लाइंग व चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।