संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने फिरौती नहीं देने पर पानी सप्लायर के कार्यालय पर तोड़फोड़ व कर्मचारी को पीटने के मामले में आरोपी धनवापुर निवासी सुनील उर्फ तोता को एक लाख मुचलके पर जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है।
गांव हरसरु के रहने वाले शिकायतकर्ता विवेक ने 26 मार्च 2023 को थाना सेक्टर-10ए पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह कंपनी में पानी सप्लाई करने का व्यापार करते हैं। उन्हें तीन से चार दिन पहले निवासी धनवापुर सुमित उर्फ बाबा ने फोन पर कहा कि मैं तोता गैंग से हूं, तुम रोयल ग्रीन व एमवीएन में पानी सप्लाई करना बंद कर दो और नहीं तो प्रतिदिन पांच हजार रुपये फिरौती के तौर पर देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं किया तो जान से मार दूंगा।
पीड़ित ने इस धमकी को अनसुना कर दिया। 25 मार्च 2023 को पीड़ित किसी काम से राजस्थान गया तो उसे सूचना मिली कि 10-12 युवकों ने कार्यालय पर आकर नौकर के साथ मारपीट की व वाहनों को सरिया, लाठी व डंडों से तोड़ दिया। अदालत ने याचिका को मंजूर करने के बाद आदेश में कहा कि आरोपी 14 जनवरी 2024 से हिरासत में है। इस मामले में सह-आरोपी वरुण उर्फ पोंडी को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है।