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Gurugram News: थार हादसे में आरोपी चालक की जमानत याचिका खारिज

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17 जुलाई की अल-सुबह ओल्ड जेल चौक पर हुआ था हादसा
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- 19 साल के दिव्यांश की हादसे में हुई थी मौत

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। ओल्ड जेल चौक पर थार हादसे में आरोपी चालक रोहित यादव की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी। इस दुर्घटना में 19 साल के युवक की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वर्षा जैन की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को याचिका पर फैसला सुनाया। यह हादसा 17 जुलाई 2026 की सुबह करीब 4:45 बजे ओल्ड जेल चौक रेड लाइट पर हुआ था। पुलिस को सूचना मिली कि दो वाहनों की टक्कर हुई है और 3-4 लोग घायल हुए हैं। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो एक कार और एक महिंद्रा थार पलटी हुई मिली। शिकायतकर्ता मीनाक्षी ने पुलिस को बताया कि उनकी सफेद कार को राजीव चौक की तरफ से आ रही एक काली महिंद्रा थार ने तेज गति से टक्कर मार दी थी। टक्कर के कारण इनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और थार भी पलट गई। इस दुर्घटना में मीनाक्षी, उनके बेटे दिव्यांश, बेटी लक्षिता और यशिका गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की। बाद में दिव्यांश (19) की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 जोड़ी गई। यशिका अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।
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रोहित यादव के वकील ने याचिका पर सुनवाई के दौरान दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने इसे सामान्य सड़क दुर्घटना बताया, जिसमें हत्या का कोई पूर्वचिंतन या इरादा नहीं था। वकील ने यह भी कहा कि रोहित यादव 18 जुलाई 2026 से हिरासत में है और उससे कुछ भी बरामद नहीं किया जाना है। सरकारी अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी शराब के नशे में लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और पीड़ितों की मदद करने के बजाय मौके से भाग गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि शराब के नशे में गाड़ी चलाना सार्वजनिक नीति के खिलाफ है।
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