आरोपियों का दावा - उनके पूर्वजों ने दुकानदारों को संपत्ति किराये पर दी थी
झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
गुड़गांव व्यापार मंडल ने पत्रकार वार्ता कर दी अहम जानकारियां
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सदर बाजार में व्यापारियों व दुकानदारों के खिलाफ अदालत में झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आरोपी जितेंद्र अग्रवाल व बसंत लाल अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
इसको लेकर रविवार को गुड़गांव व्यापार मंडल (रजि.) के प्रधान रोशन लाल मंगला (पिंटू) व उपप्रधान सुनील कथूरिया, महासचिव नरेश बंसल, गुड़गांव व्यापार मंडल के कानूनी सलाहकार एडवोकेट अभय जैन, देवेंद्र जैन, अजय गोयल, राजकुमार आहुजा, तरसेम बंसल, अशोक आजाद समेत काफी दुकानदारों व व्यापारियों ने न्याय की मांग की।
गुड़गांव व्यापार मंडल के कानूनी सलाहकार एडवोकेट अभय जैन ने बताया कि दोनों आरोपियों जितेंद्र अग्रवाल व बसंत लाल अग्रवाल ने अपने मैनेजर न्यू कॉलोनी निवासी बुधराम के माध्यम से मुकेश जैन, महेंद्र जैन और इंजीनियर साहिब मोहम्मद फारुख के खिलाफ केस दायर किए थे।
उन्होंने दावा किया है कि उनके पूर्वजों ने उन्हें यह संपत्ति किराये पर दी थी। दोनों आरोपियों ने इसे सदर बाजार गुरुग्राम के 200 से अधिक दुकानदारों/व्यापारियों को किराये पर दे दिया था। उन्होंने कहा कि गुड़गांव व्यापार मंडल की पहल पर गुड़गांव के विधायक एवं मंडल के संरक्षक मुकेश शर्मा व्यापारियों की परेशानी को समझते हुए उनके साथ खड़े हुए। जिला उपायुक्त ने भी इस मामले में एसडीएम के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है, जो कि जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट उन्हें सौंपेगी।