उपभोक्ता आयोग ने बजाज आलियांज को दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी बजाज आलियांज को आदेश दिया है कि वह हादसे में जली ऑडी कार का बीमित मूल्य करीब 13.5 रुपये नौ फीसदी ब्याज दर समेत उपभोक्ता को दे। इसके अलावा कार मालिक को मानसिक तनाव के 1.5 लाख व कानूनी खर्च के 55 हजार रुपये भी बीमा कंपनी को देने होंगे।
राजेंद्र पार्क के रहने वाले मेधा राम ने अपनी याचिका में बताया था कि उन्होंने अपनी कार का बजाज आलियांज से करीब 13.5 लाख रुपये के बीमित मूल्य पर इंश्योरेंस कराया था। 25 अप्रैल 2021 को उपभोक्ता की गाड़ी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की चपेट में आ गई थी। इस हादसे के बाद बीमा कंपनी को कार के बीमित मूल्य को अदा करने के लिए आवेदन किया। जिसे कंपनी ने खारिज कर दिया था। बीमा कंपनी ने 27 जुलाई 2021 को दावा खारिज करते हुए कहा कि मेधा राम ने वाहन की उचित देखभाल नहीं की और समय पर दुर्घटना की सूचना नहीं दी थी।
उपभोक्ता आयोग ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दोषी ठहराते हुए कहा कि कंपनी ने ऑडी कार के मालिक का दावा गलत तरीके से खारिज किया है। आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने कहा कि दुर्घटना की सूचना में थोड़ी देरी को आधार बनाकर दावा खारिज करना गलत था। आयोग ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए गए फैसलों का हवाला भी दिया।