नौकरी छोड़ने का बना रहा था दबाव, पेट में दो बार किया था चाकू से हमला
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। उद्योग विहार स्थित कपड़ा कंपनी में दो साल पहले हुई कहासुनी होने पर सहकर्मी पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कौशिक की अदालत ने दोषी श्रवण को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घायल की शिकायत पर उद्योग विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
10 दिसंबर 2024 को घायल देवेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने चचेरे भाई के साथ उद्योग विहार फेज-3 स्थित रिचलूक कपड़ा कंपनी में सिलाई का काम करता है। सिलाई के काम को लेकर देवेंद्र और श्रवण के बीच में दो साल पहले कहासुनी हो गई थी। इसके चलते देवेंद्र काम छोड़कर अपने गांव चला गया था। कुछ समय बाद देवेंद्र दोबारा कंपनी में काम करने लगा। उसका काम अच्छा चलने लगा तो श्रवण ने उस पर कंपनी और काम छोड़कर गांव वापस जाने का दबाव बनाया। देवेंद्र के इन्कार करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान श्रवण ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू से उसके पेट पर लगातार दो वार कर दिए। इसी दौरान देवेंद्र का चचेरा भाई प्रेमकांत मौके पर पहुंचा और उसे बचाया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा दी है।