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Gurugram News: बेरोजगारों के लिए ऋण योजनाओं के आवेदन आमंत्रित

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गुरुग्राम। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों के लिए ऋण योजनाओं के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य स्वरोजगार स्थापित करने और विभिन्न आय अर्जन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। पात्र आवेदकों को अधिकतम दो लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
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अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट ने योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लाभ लेने के लिए आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय परिवार पहचान पत्र के अनुसार तीन लाख रुपये तक होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है। हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना भी जरूरी है। आवेदक किसी बैंक, सरकारी वित्तीय संस्था या निगम का पूर्व में बकायादार नहीं होना चाहिए। विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। बैंक टाईअप योजना में अधिकतम एक लाख 50 हजार रुपये का ऋण मिलेगा। एनएसएफडीसी सूक्ष्म वित्त योजना में अधिकतम एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध होगा। सावधि ऋण योजना के अंतर्गत अधिकतम दो लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। एनएसकेएफडीसी योजना में भी एक लाख रुपये से दो लाख रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। ब्यूरो
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