संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा को लेकर आदेश जारी किए हैं। 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए परीक्षा के दिन 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश की ओर से जारी किए गए आदेश में जिला में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों के मुक्त आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ इस दायरे में फोटो स्टेट मशीनों, जेरॉक्स मशीनों, फैक्स मशीनों व अन्य संचार गतिविधियों के संचालन पर भी रोक रहेगी।
59 सेंटरों पर होगी परीक्षा
जिले में 59 केंद्रों पर 10वीं व 12वीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी। नूंह में हिंदू विद्या निकेतन, वार्ड नंबर 12, पंडित मोहल्ला, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन नूंह, मेवात मॉडल स्कूल फिरोजपुर झिरका, डीपीएस मेवात मॉडल स्कूल नूंह, अरावली पब्लिक स्कूल फिरोजपुर झिरका मूसानगर, मेवात मॉडल स्कूल तावड़ू, सावित्री देवी विद्या निकेतन, गांव घीड़ा, पुन्हाना, स्प्रिंग डेज़ी कॉन्वेंट स्कूल, रेवाड़ी रोड, ग्राम सुनारी तावड़ू आदि परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी।