अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को बरी किया
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। करीब छह महीने पहले अमर कॉलोनी स्थित कंपनी में सहायक से पानी भरने को लेकर हुए झगड़े के कारण हत्या के आरोपी महेश को अदालत ने बरी कर दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने दिया है। घायल होने के तीन महीने बाद उपचार के दौरान दलबीर की मौत हो गई थी।
मृतक दलबीर के बेटे धीरज की शिकायत पर शिवाजी नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मृतक के बेटे धीरज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके पिता दलबीर अमर कॉलोनी में स्थित न्यू इंडिया कास्टर कंपनी में सहायक का काम करते थे। इसी साल 28 फरवरी को सूचना मिली थी कि पिता के साथ मारपीट की गई है। गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह अपने परिवार के साथ अस्पताल में पहुंचा। उसने जांच की तो पता चला कि कंपनी में काम करने वाले महेश का पिता से पानी भरने को लेकर झगड़ा हो गया था। इसके बाद महेश ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर पिता के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की। इससे वह घायल हो गए। तीन महीने बाद दलबीर की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस पर पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ दी।
मामले की सुनवाई के दौरान बेटे ने अदालत में बयान दिया कि उसके पिता कंपनी में काम करने के दौरान सीढ़ी से गिरने से घायल हुए हैं। इसके चलते अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को बरी कर दिया है।