गुरुग्राम। एयर वाइस मार्शल से निवेश कर मुनाफे का लालच देकर 2.65 करोड़ की ठगी करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी अखिलेश सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने याचिका खारिज की है।
सेक्टर-54 की ला-लगून सोसाइटी निवासी एयर वाइस मार्शल टीएस छतवाल ने साइबर क्राइम ईस्ट थाना पुलिस को 29 जनवरी 2025 को दी शिकायत में बताया था कि उन्हें व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए निवेश कर मुनाफा कमाने का लालच दिया गया था। आरोपियों ने खुद को एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड और एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों का प्रतिनिधि बताकर विश्वास में लिया और करीब 2.65 करोड़ रुपये की ठगी कर ली।
पुलिस जांच में पता चला कि ठगी गई राशि में से 5.30 लाख रुपये एक बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। जिसे श्री चेन शक्ति फ्रूट ट्रेडर्स के नाम से संचालित किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार यह खाता आरोपी कुंवर अखिलेश सिंह द्वारा संचालित किया जा रहा था। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी के बैंक खाते से संबंधित 21 शिकायतें गृह मंत्रालय के पोर्टल पर दर्ज हैं। मामले में अन्य आरोपियों और बैंक किट की बरामदगी के लिए जांच की जा रही है। संवाद