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Gurugram News: मोबाइल छीनने पर एक दोषी को पांच साल की सजा

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एक आरोपी को अदालत 2024 में ही कर चुकी है भगोड़ा घोषित
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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। आठ साल पहले एक युवक के हाथ से मोबाइल छीनने के मामले में जिला अदालत ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा दी है। अदालत ने दोषी संतोष पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान ने दिया है। इस मामले में अदालत ने आरोपी अनिल कुमार को चार जनवरी 2024 को भगोड़ा घोषित कर चुकी है।
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सूर्य विहार निवासी डॉ. मान सिंह खटाना ने सेक्टर-29 थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 21 जनवरी 2018 को वह अपने दोस्तों के साथ सेक्टर-29 में खाना खाकर पैदल घर की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान एक युवक उनके हाथ से मोबाइल छीनकर भागने लगा। उन्होंने उसको पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं पाए। न्यू कॉलोनी थाना क्षेत्र में चोरी के मामले में पुलिस ने अनिल और संतोष को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने मोबाइल छीनने के मामले में अपनी संलिप्तता बताई। इसके बाद सेक्टर- 29 थाना पुलिस ने आरोपियों को इस मामले में जांच में शामिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संतोष दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा दी।
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