एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, भुगतान न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। युवती पर चाकू से जानलेवा हमला कर घायल करने व हत्या के प्रयास के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद व एक लाख 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के सिकंदरपुर घोसी क्षेत्र की युवती आरती ने सेक्टर 17/18 थाना पुलिस को 19 अप्रैल 2019 को बयान दर्ज कराए थे कि वह क्षेत्र की एक निजी कंपनी में काम करती है। जब वह ड्यूटी खत्म कर देर सायं कंपनी के बाहर आई तो एक युवक ने उस पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। उसके सहयोगी दीक्षित हसीजा ने उसे बचाने का प्रयास किया तो उसको भी चोट लगी। युवक की पहचान ग्राम झाड़सा के प्रीतम के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में मामले की सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद व एक लाख रुपये तथा आर्म्स एक्ट के तहत एक साल की कैद व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।