संपत्तिकर में छूट पाने का आज आखिरी दिन
गुरुग्राम। नगर निगम में संपत्तिकर में छूट पाने का आज आखिरी दिन है। जिन संपत्ति मालिकों ने अभी तक कर का भुगतान नहीं किया है, वे बकाया संपत्तिकर जमा करवाकर वित्त वर्ष 2018-19 के संपत्तिकर में 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आगे छूट की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।
निगमायुक्त यशपाल यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा संपत्ति मालिकों को राहत प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 के संपत्तिकर में 10 प्रतिशत की छूट देने के बारे में अधिसूचना जारी की गई थी। छूट की अवधि केवल 31 जुलाई तक ही है।