संपत्तिकर के ब्याज में छूट के पांच दिन शेष
गुरुग्राम। राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत संपत्ति कर पर ब्याज की छूट की अवधि नजदीक आ गई है। इस कारण नगर निगम के कार्यालयों में संपत्ति कर जमा कराने वालों की भीड़ बढ़ने लग गई है। नगर निगम की ओर से 28 फरवरी तक संपत्तिकर का भुगतान करने वालों को ब्याज में 100 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम की सीमा में अगर कोई किसी भी प्रकार की संपत्ति के मालिक हैं, तो वह नियमानुसार वार्षिक रूप से संपत्तिकर का भुगतान करना अनिवार्य है। समय पर भुगतान नहीं करने की सूरत में संपत्तिकर पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। इसके साथ ही संपत्ति को सील करने व उसे ई-नीलामी के माध्यम से नीलाम करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इलाके के बहुत से लोगों ने वर्षों से संपत्ति कर जमा नहीं कराया। इस कारण उनके संपत्ति कर पर ब्याज की राशि काफी अधिक हो गई थी। उन्हें राहत देने के लिए सरकार ने शत प्रतिशत ब्याज माफ करने का निर्णय लिया। ब्यूरो