गुरुग्राम। कचरे का निस्तारण अपने स्तर पर नहीं करने के कारण नगर निगम ने शहर की करीब 20 सोसाइटियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले भी नगर निगम द्वारा 50 से ज्यादा सोसाइटियों पर जुर्माना लगाया जा चुका है।
नगर निगम दायरे में शामिल सभी अस्पताल, संस्थान, होटल और रेस्तरां आदि जो हर रोज 50 किलोग्राम से ज्यादा कचरा उत्पन्न करते हैं, उन्हें अपने स्तर पर ही कचरे का निस्तारण करना होता है। इसके लिए नगर निगम ने चार एजेंसियों के साथ अनुबंध किया है जो कचरा निस्तारण प्लांट करने के लिए सोसाइटी के लोगों को सभी सामान उपलब्ध करवाती हैं। बावजूद इसके सोसाइटी प्रबंधन अपने स्तर पर कचरा निस्तारण नहीं कर पा रही है।
इसी कारण नगर निगम लगातार इनको पहले नोटिस जारी कर कचरा निस्तारण नहीं करने के कारण की जानकारी लेता है, जब सोसाइटी प्रबंधन की ओर से इसका जवाब दिया जाता है तो उस जवाब से निगम अधिकारी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसके लिए इन पर जुर्माना लगाया जाता है। नगर निगम की टीम ने अंतरिक्ष हाईट्स, केसाबेला, ग्लोबल सोसाइटी समेत 20 सोसाइटियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। निगम के सफाई अधिकारी बिजेंद्र शर्मा ने बताया कि निगम दायरे में शामिल 50 किलोग्राम से ज्यादा कचरा उत्पन्न करने वाली सोसाइटी या संस्थान को अपने स्तर पर कचरे का निस्तारण करना अनिवार्य है, ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है।