विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए ने एसआरएस समूह के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। इस आदेश के तहत 2,312 वास्तविक घर खरीदारों को अचल संपत्तियां वापस मिलेंगी। यह आदेश 11 मार्च, 2026 को पारित किया गया। बहाल की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 650 करोड़ रुपये है।
इन संपत्तियों में एसआरएस समूह द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के फ्लैट और प्लॉट शामिल हैं। इन परियोजनाओं में एसआरएस सिटी, एसआरएस पर्ल फ्लोर और एसआरएस पर्ल टावर प्रमुख हैं। एसआरएस रेजिडेंसी, एसआरएस रॉयल हिल्स और एसआरएस प्राइम फ्लोर भी इनमें शामिल हैं। एसआरएस पर्ल यूनिटी, एसआरएस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट और एसआरएस पर्ल हाइट भी बहाल की गई हैं। एसआरएस रिट्रीट फार्म्स की संपत्तियां भी घर खरीदारों को वापस मिलेंगी। यह जानकारी प्रवर्तन निदेशालय ने दी है।