संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिला अदालत ने करीब 13 साल पहले स्टार मॉल के क्लब में गए युवक के साथ बाउंसरों द्वारा मारपीट के मामले में 17 आरोपी बाउंसरों को बरी कर दिया है।
इस मामले में एक आरोपी बाउसंर नीरज की पहले ही मौत हो चुकी है। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत ने आदेश दिया है।
चकरपुर निवासी सतबीर सिंह ने बताया कि 31 जुलाई 2011 को उसके भतीजे जयंत यादव ने फोन कर सूचना दी कि वह स्टार मॉल में इग्नाइट क्लब के बाउंसरों ने उसके साथ मारपीट की। इस पर वह अपने भाई के साथ मौके पर पहुंचा तो भतीजे व उसके दोस्तों तमुल भारद्वाज ,मनोज यादव ,पंकज ,धीरज के साथ क्लब के बाउंसर मारपीट कर रहे है। उन्होंने अपने भतीजे को बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। इस दौरान मॉल के बाहर गोली भी चलाई गई थी। सेक्टर-29 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर 17 बाउंसरों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने जांच के दौरान 307 धारा भी जोड़ दी थी,लेकिन अदालत ने 307 धारा को रद्द कर दिया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान माना की घटना होने के कई घंटे बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके साथ ही अदालत ने माना की इसमें पुलिस की तरफ से निष्पक्ष जांच नहीं हो सकी। अदालत ने माना की अभियोजन पक्ष आरोपियों पर आरोप साबित नहीं कर सका। इसके चलते अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए अशोक,रवि,करण सिंह, राकेश, सुंदर व अन्य को बरी कर दिया।