पीड़ित के घर जाते समय दिया था वारदात को अंजाम
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। करीब 13 साल पहले घर जाते हुए हथियार के दम पर 60 हजार रुपये व सोने की अंगूठी लूटने वाले आरोपी पवन को जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए आठ साल की कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान ने दिया है।
एक जनवरी 2010 को प्रेम चंद ने शहर गुरुग्राम थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी ओल्ड रेलवे रोड पर एक बेकरी की दुकान है। वह रात को मियां कॉलोनी स्थित अपने घर की तरफ जा रहे थे। रात करीब 11 बजे जैकबपुरा मार्किट के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने रास्ता रोककर गाली-गलौज करने लगे।
इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक पीछे से आए और उस पर पिस्टल तानकर पीड़ित से 60 हजार रुपये व सोने की अंगूठी के साथ अन्य सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले में अमित,पवन, मोनू व सोनू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 हजार 500 रुपये बरामद किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने सोने की अंगूठी को मनोज को बेच दी थी।
पुलिस ने सोने की अंगूठी बरामद की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी पवन को भगोड़ा घोषित कर दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पवन को दोषी घोषित कर दिया था। नायाब कोर्ट मुकेश ने बताया कि दोषी पवन को अदालत ने आठ साल की कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दंड न भरने पर दोषी को एक साल को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी