अदालत ने जुर्माने के 3.25 लाख रुपये लौटाने के दिए निर्देश
गुरुग्राम। उपभोक्ता पर बिजली चोरी करने का आरोप लगाकर 3.25 लाख रुपये का जुर्माना वसूलने के मामले में अदालत ने बिजली निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई है। इतना ही नहीं, अदालत ने दो महीने में जुर्माने के तौर पर वसूली गई राशि उपभोक्ता को वापस करने के आदेश दिए। इस अवधि के दौरान रुपये वापस न करने पर निगम को 6 फीसदी ब्याज देना होगा। सिविल जज अंतरप्रीत सिंह की अदालत ने बिजली निगम के खिलाफ यह आदेश दिए। अधिवक्ता क्षितिज मेहता ने बताया कि चक्करपुर निवासी राजेंद्र के घर बिजली निगम ने 15 अक्तूबर 2016 को छापेमारी की थी। निगम ने लूप कनेक्शन किए जाने का आरोप लगाते हुए राजेंद्र पर करीब 3.25 लाख रुपये जुर्माना लगाया था। उपभोक्ता ने बिजली कनेक्शन कटने के डर से जुर्माना भरते हुए अदालत में यह याचिका दायर की थी। जिस पर अदालत ने यह फैसला दिया है। ब्यूरो