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प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल के 1000 मीटर दायरे में धारा 144 लागू

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गांव सुलतानपुर में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यक्रम के मद्देनजर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश 17 नवंबर से लागू होंगे। जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने कार्यक्रम स्थल के 1000 मीटर दायरे में धरना प्रदर्शन, ड्रोन कैमरा, पैराग्लाइडर तथा किसी प्रकार के उड़ने वाले यंत्रों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है।

19 नवंबर को पीएम की सुरक्षा के मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने एहतियातन गांव सुल्तानपुर में जन विकास रैली स्थल के 1000 मीटर के दायरे में दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए उस क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के, किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन आदि पर 17 नवंबर से 3 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। समारोह स्थल के आसपास उक्त गतिविधियां करने के लिए जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है।

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