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Gurugram News: मिठाई की दुकान पर गोली चलाने वाले काे 10 साल की कैद

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आरोपी को दोषी करार देते हुए 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। उद्योग विहार थाना क्षेत्र में आठ सितंबर 2019 को युवक ने मिठाई की दुकान में घुसकर 50 हजार रुपये महीना फिरौती मांगते हुए गोली चलाई थी। दुकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोली चलाकर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
आठ सितंबर 2019 को एक व्यक्ति ने पुलिस थाना उद्योग विहार में लिखित शिकायत के माध्यम से बताया था कि डूंडाहेड़ा गांव में इसके भाई ने स्वीट्स की दुकान की हुई है। बीते आठ सितंबर को रात लगभग 10.20 बजे वह काउंटर पर था। तभी एक युवक काउंटर पर और दुकानदार को साइड में चलने के लिए कहा। इसके बाद जब दुकानदार युवक के साथ दुकान के अंदर एक तरफ हुआ तो युवक ने दुकानदार को हथियार दिखाते हुए कहा कि यहां काम करना है तो 50 हजार रुपये प्रति महीना देने होंगे। फिर युवक ने गोली चला दी और कई गोलियां इनके ऊपर भी चलाई, परंतु किसी तरह से दुकान में उपस्थित सभी लोग बच गए। युवक ने कहा कि अभी 50 हजार चाहिए और यह कहते हुए स्कूटी पर सवार होकर चला गया।
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इस संबंध में पुलिस थाना उद्योग विहार में शस्त्र अधिनियम सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस टीम ने गोली चलाकर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मनीष उर्फ गोगा निवासी गांव डूंडाहेड़ा, गुरुग्राम के रूप में हुई। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए। आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। पुलिस टीम द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी मनीष उर्फ गोगा को दोषी करार दिया गया।
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