फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Air Pollution: दिल्ली-NCR में बढ़े वायु प्रदूषण के बाद GRAP-1 लागू, जानें किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

Tue, 19 May 2026 06:22 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सीएक्यूएम ने लोगों से सिटीजन चार्टर को भी अपनाने के लिए कहा है। आमतौर पर ग्रैप-1 तब लागू किया जाता है, जब एक्यूआई 200 के पार पहुंच जाता है। 
विज्ञापन
दिल्ली में बढ़ा वायु प्रदूषण, ग्रैप का चरण-1 लागू - फोटो : AMAR UJALA
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का पहला चरण मंगलवार से प्रभावी रूप से लागू हो गया है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप-समिति की बैठक में वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान को देखते हुए यह फैसला लिया गया। सीएक्यूएम ने लोगों से सिटीजन चार्टर को भी अपनाने के लिए कहा है। आमतौर पर ग्रैप-1 तब लागू किया जाता है, जब एक्यूआई 200 के पार पहुंच जाता है। 

विज्ञापन


Trending Videos

लागू हुईं ये पाबंदियां
 ग्रैप-1 लागू होने के बाद होटलों और रेस्तरां में कोयले और लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पेट्रोल के पुराने और डीजल वाहनों (बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल) के संचालन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। साथ ही निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) गतिविधियों में धूल शमन उपायों और सीएंडडी कचरे के ठोस पर्यावरण प्रबंधन पर निर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें 500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक के भूखंड आकार वाली ऐसी परियोजनाओं के संबंध में सीएंडडी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो संबंधित के वेबपोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं।

खुले में डंप नहीं किया जाएगा कचरा
डंप स्थलों से नगर पालिका को ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू), निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट और खतरनाक कचरे का नियमित उठाव सुनिश्चित करना होगा। कोई भी कचरा अवैध रूप से खुले क्षेत्रों में डंप नहीं किया जाएगा। वहीं, सड़कों पर समय-समय पर मशीन से सफाई और पानी का छिड़काव करना होगा। सीएंडडी सामग्री और अपशिष्ट को परिसर में उचित रूप से कवर किया जाएगा। वाहनों के लिए पीयूसी मानदंडों की कड़ी निगरानी करनी होगी। डीजल जनरेटर सेट का उपयोग बिजली आपूर्ति के नियमित स्रोत के रूप में नहीं किया जा सकता है।
विज्ञापन

इन चीजों का रखें ध्यान
-वाहनों के इंजन को ठीक से ट्यून करके रखें।
-वाहनों के टायर का उचित दबाव बनाए रखें।
-वाहनों का पीयूसी प्रमाणपत्र साथ रखें।
-लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें।
-प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड वाहनों या ईवी को प्राथमिकता दें।
-खुले स्थानों पर कूड़ा-कचरा न फैलाएं व निस्तारित न करें।
-311 एप, ग्रीन दिल्ली एप, समीर एप समेत के माध्यम से वायु प्रदूषणकारी गतिविधियों की रिपोर्ट करें।
-अधिक से अधिक पौधे लगाएं।
-त्योहारों को पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाएं व पटाखों से बचें।
-10-15 वर्ष पुराने डीजल व पेट्रोल वाहन न चलाएं।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें