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खुशखबरी: LPG के छोटे सिलेंडर पर भी आपको मिलेगी सब्सिडी

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पेट्रोलियम मंत्रालय पांच किलो के एलपीजी सिलेंडर पर भी सब्सिडी दे रहा है। इसके लिए आपको एक कनेक्शन में दो छोटे या एक बड़ा और एक छोटा सिलेंडर लेना होगा।
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छोटे सिलेंडर में गैस आपको करीब 35 रुपये प्रति किलो से मिलेगी, जो कि बाजार में कालाबाजारी से भराई जाने वाली गैस से तकरीबन 55 रुपये कम है। इसके अलावा एजेंसी पर सिर्फ पहचान पत्र देकर कॉर्मशियल इस्तेमाल के लिए छोटे सिलेंडर का कनेक्शन लेने का भी विकल्प मौजूद है।

अधिकारियों के मुताबिक जिले समेत पूरे देश की गैस एजेंसियों में पहले पांच किलो के एलपीजी सिलेंडर रखवाए गए थे लेकिन लोगों ने कनेक्शन लेने में दिलचस्पी नही दिखाई। यहीं वजह रही कि पांच किलो के एलपीजी सिलेंडर वापस मंगा लिए गए।
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बड़े सिलेंडर के साथ एक छोटा सिलेंडर लिया जा सकता है

अधिकारियों का कहना है कि कोई व्यक्ति यदि 14.5 किलो के दो सिलेंडर नहीं ले सकता या उसे बड़े के साथ एक पांच किलो के सिलेंडर की जरूरत है तो वह कनेक्शन में बड़े सिलेंडर के साथ एक छोटा सिलेंडर ले सकता है।

उसे पांच किलो के सिलेंडर पर भी सब्सिडी मिलेगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक (एलपीजी) यादवेंद्र श्रीवास्तव बताते हैं कि कॉर्मशियल इस्तेमाल के लिए एजेंसी पर छोटे नॉन सब्सिडी सिलेंडर के लिए भी उपभोक्ता आवेदन कर सकते हैं।

इसमें कनेक्शन में रेग्यूलेटर, पाइप समेत सिलेंडर करीब 1100 रुपये का मिलेगा। इसमें करीब 550 रुपये सिक्योरिटी के होंगे। गैस करीब 65 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगी।
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ऐसे मिल सकता है कनेक्शन

यह पूरी तरह से वैध है और इसमें कालाबाजारी से होने वाली रिफलिंग के दौरान होने वाले हादसे का भी खतरा भी नहीं होता है। कॉर्मशियल छोटे गैस सिलेंडर का कनेक्शन उपभोक्ता सिर्फ पहचान पत्र देकर एजेंसी से ले सकता है। यहां भी प्रति किलो गैस बाजार के दाम से करीब 25 रुपये कम है।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक गैंस एजेंसी पर पांच किलो के सिलेंडर के लिए उपभोक्ता आवेदन कर सकता है। एजेंसी के पास यदि छोटा सिलेंडर नहीं होगा तो डिस्टीब्यूटर के पास उपभोक्ता का आवेदन भेज देगा।

डिस्टीब्यूटर उसे छोटा सिलेंडर उपलब्ध करा देगा। एक साल में उपभोक्ता को सब्सिडी वाले बड़े 12 सिलेंडर देने का नियम है। मंत्रालय से बात की जा रही है कि यदि उपभोक्ता छोटे सब्सिडी वाले सिलेंडर लेता है तो साल में छोटे सिलेंडरों की संख्या बड़ों से अधिक की जाए।
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