तीस हजारी कोर्ट ने दुष्कर्म के बाद 12 साल की मासूम बच्ची की हत्या की कोशिश के मामले में पीड़िता के परिजनों को दो लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने पश्चिमी दिल्ली के कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को निर्देश दिया कि वह पीड़ित बच्ची की शारीरिक और मानसिक हालत को देखते हुए तत्काल मुआवजे की राशि का भुगतान करे। कोर्ट ने कहा, चूंकि पीड़िता की हालत नाजुक है और उसके इलाज में काफी खर्च हो रहा है, इसलिए उसे आर्थिक मदद जल्द से जल्द दी जाए।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में में 4 अगस्त को 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद उसके शरीर पर कैंची से वार करके उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। घटना के बारे में पता लगने के बाद पीड़िता को एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसे यूरोसर्जरी आईसीयू में रखा गया है।
बच्ची अपने परिवार के साथ पीरागढ़ी इलाके में रहती है। इस घटना के चलते पुलिस ने 33 वर्षीय कृष्णा नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने उस वक्त घटना को अंजाम दिया जब बच्ची अपने घर में अकेली थी। पीड़िता का परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 और पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया है।