फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गाजियाबाद: बिना लाइसेंस आईएसआई मार्क का हो रहा था इस्तेमाल, 1922 मीटर गार्डन पाइप और पैकेजिंग टेप जब्त

Wed, 14 Oct 2026 12:21 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद

सार

बीआईएस की गाजियाबाद शाखा कार्यालय की टीम ने प्राप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। इसका नेतृत्व वैज्ञानिक-डी व उप निदेशक पवन कुमार ओरा और वैज्ञानिक-सी व उप निदेशक शैलेन्द्र वर्मा ने किया। तलाशी के दौरान गार्डन पाइप और विभिन्न ब्रांड नामों वाली पैकेजिंग टेप बरामद की गई। 
विज्ञापन
भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने की छापेमारी - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

साहिबाबाद के राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने बुधवार तड़के एक विनिर्माण इकाई पर छापेमारी कर करीब 1922 मीटर गार्डन पाइप और विभिन्न ब्रांड के नाम से बड़ी मात्रा में पैकेजिंग टेप जब्त किए। प्रारंभिक जांच में इकाई में वैध बीआईएस लाइसेंस के बिना उत्पादों पर आईएसआई मार्क का इस्तेमाल करने की अनियमितता सामने आई। जब्त सामग्री को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए सुरक्षित कर लिया गया है।

विज्ञापन


बीआईएस की गाजियाबाद शाखा कार्यालय की टीम ने प्राप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। इसका नेतृत्व वैज्ञानिक-डी व उप निदेशक पवन कुमार ओरा और वैज्ञानिक-सी व उप निदेशक शैलेन्द्र वर्मा ने किया। तलाशी के दौरान गार्डन पाइप और विभिन्न ब्रांड नामों वाली पैकेजिंग टेप बरामद की गई। संबंधित फर्म के खिलाफ जांच के निष्कर्षों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बीआईएस के अनुसार, आईएसआई मार्क का इस्तेमाल वैध लाइसेंस और निर्धारित शर्तों के अनुपालन के बाद ही किया जा सकता है। बिना लाइसेंस इसका उपयोग करना अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। ब्यूरो ने उपभोक्ताओं से उत्पाद खरीदते समय आईएसआई मार्क की प्रामाणिकता और बीआईएस लाइसेंस की वैधता जांचने की अपील की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें