आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कार्यालय में तैनात रहे प्रवर्तन अधिकारी बृजेश रंजन झा की सीबीआई ने नोएडा स्थित दो फ्लैट की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। सीबीआई कोर्ट ने 26 जून 2025 को संपत्ति कुर्क के आदेश जारी किए थे। शुक्रवार को दोनों फ्लैट के कुर्की की कार्रवाई की गई।
सीबीआई कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी 2024 को नोएडा स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात प्रवर्तन अधिकारी बृजेश रंजन झा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी लोक सेवक ने 2.50 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।
एक अक्तूबर 2010 से 13 अगस्त 2020 के दौरान 86 लाख 37 हजार 603 रुपये जो आय से (153 प्रतिशत) अधिक उजागर हुई थी। बृजेश रंजन झा ने ज्ञात स्रोतों से परे दो अचल संपत्तियों यानी नोएडा में दो फ्लैट में निवेश करने की बात कही थी।
लोक सेवक के खिलाफ दिसंबर 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सीबीआई के आवेदन पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक सीबीआई गाजियाबाद ने दोनों फ्लैट की कुर्की के आदेश जारी किए थे।