गाजियाबाद। चंदौसी स्थित यूपी ग्रामीण बैंक से जुड़े बहुचर्चित घूसकांड में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण सीबीआई कोर्ट संख्या एक ने सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए आरोपी पिंकेश कुमार और शैलेंद्र सिंह को तलब किया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 21 फरवरी 2026 को पेश होने के निर्देश दिए हैं।
सीबीआई के अनुसार यह मामला शिवम भारती की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत स्वीकृत तीन लाख रुपये की सीसी लिमिट की बकाया राशि जारी करने के एवज में बैंक कर्मियों की ओर से 30 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत की जांच के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज कर जाल बिछाया।
जांच एजेंसी ने दो सितंबर 2025 को बैंक परिसर में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक कार्रवाई के दौरान आरोपी पिंकेश कुमार ने रिश्वत की रकम में से 20 हजार रुपये अपनी टेबल से उठाकर पानी की बाल्टी में फेंक दिए थे। बाद में सीबीआई ने उस रकम को बरामद कर लिया।
दूसरे आरोपी शैलेंद्र सिंह के पास से 10 हजार रुपये नकद बरामद किए गए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए सीबीआई के आरोप पत्र को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिवत मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया।