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Ghaziabad News: मारपीट मामले में तीन आरोपियों को नहीं मिली अग्रिम जमानत

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गाजियाबाद। विजयनगर थाना क्षेत्र में मारपीट के एक मामले में अदालत ने तीन आरोपियों ईश्वर और उसके दो बेटे विकास व मनोज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। माधोपुरा निवासी भारती के पति इंदर की पिटाई की थी। जुड़ा है। आरोप है कि बीते वर्ष 29 अगस्त को ईश्वर और उसके दो बेटे विकास व मनोज ने इंदर पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में इंदर के सिर में गंभीर चोटें आई थीं और इलाज के दौरान उन्हें 40 टांके लगाने पड़े थे। उनकी पत्नी भारती ने इस संबंध में अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत के आदेश के बाद विजयनगर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद तीनों आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे सात न्यायाधीश डॉ दिनेश चंद्र शुक्ला ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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