गाजियाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने शुक्रवार को किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इनमें से अदालत ने 20 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। मामला मधुबन-बापूधाम थानाक्षेत्र का है।
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि मधुबन-बापूधाम क्षेत्र के एक माेहल्ले में नाबालिग के साथ 10 जून 2022 की शाम जब वह दूध लेने के लिए जा रही थी, इसी दौरान रास्ते में मानू ने उसका मुंह दबाया और पास में स्थित खाली मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर उसे और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। अगले दिन किशोरी की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। अभियोजन की तरफ से छह गवाह पेश किया गए। पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर सजा सुनाते हुए अदालत ने जुर्माना लगाया है।