फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ghaziabad News: साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म और किशोरी को भगाकर ले जाने के आरोपी बरी

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

गाजियाबाद। थाना लोनी क्षेत्र में रहने वाली किशोरी को पड़ोस के युवक पर साल 2014 में बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है। किशोरी अगले ही दिन अपने घर वापस आ गई थी। किशोरी ने घर पहुंचने पर बताया कि अमित उसे अपनी बुआ के घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
इसके बाद नाबालिग के पिता ने अमित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शनिवार को मामले की अंतिम सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट सेकंड की न्यायाधीश दीपिका तिवारी की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में अमित को बरी कर दिया। साथ ही अमित को 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र कोर्ट में दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं ,दूसरे मामले में साल 2016 में आरोपी फैज पर किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप है। पुलिस ने फैज को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से किशोरी को बरामद कर लिया था। शनिवार को मामले की अंतिम सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट वन के न्यायाधीश भारत सिंह यादव की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में फैज को बरी कर दिया। फैज को 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र कोर्ट में दाखिल करने का भी आदेश दिया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें